करैरा:- करैरा के सिल्लारपुर गांव में 16 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना पर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर ने अपने नेतृत्व में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही कर एक बाल विवाह को रुकवाया। रवि रमन पाराशर के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें पर्यवेक्षक गीता जाटव, करैरा थाने से सब इंस्पेक्टर अंजली सिंह, प्रआ राघवेंद्र सिंह चौहान, काजल शर्मा, नरेंद्र राजपूत और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकालवती जाटव शामिल थीं, तत्काल मुखबिर की सूचना पर सिल्लारपुर गांव पहुंची। रवि रमन पाराशर ने बालिका के आयु प्रमाण पत्रों की जांच की और पुष्टि की कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके बाद उन्होंने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया। उनकी संवेदनशील और तार्किक बातचीत से परिजन सहमत हुए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही होगा। मौके पर पंचनामा भी तैयार किया गया। रवि रमन पाराशर ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह गैर-कानूनी है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में शामिल परिजनों, सेवा प्रदाताओं और सहयोगियों के लिए 2 साल की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता और सहयोग जरूरी है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, या कंट्रोल रूम नंबर 07492356963 पर दें, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
पत्रकार राजेन्द्र गुप्ता मो नं,8435495303