शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाने हेतु जिले में धारा 144 लागू दी गई है जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जिला अधिकारी के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई
शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु जिले में धारा 144 लागू
जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु हर संभव ऐहतियात कदम उठाते हुये जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं । राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कभी भी आ सकता है। इसके दृष्टिगत रखते हुये जिले में शांति और सदभाव का माहौल बना रहे इसके लिये हम सबको ऐहतियाती तौर पर सावधानियां बरतते हुये शांति और सदभाव बनाये रखने की अपील करने के साथ ही अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयास भी करना जरूरी है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना अनुमति अवकाश पर न जाने के आदेश दिये गये हैं । सभी अधिकारी कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगें । ग्वालियर जिले की सीमा के अन्तर्गत अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगे सुरक्षाबलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा में लगाये गये पुलिस कर्मी , बैंक सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें ।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी यह भी बताया कि सार्वजनिक स्थ्ल पर चार या चार से अधिक समूह में एकत्रित होने, जुलूस मौन जुलूस, सभा , आमसभा आदि पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी । किसी भी भवन सम्पत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या नारे लिखे जाना प्रतिबंधित रहेगा । विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की घोषित अथवा अघोषित कटोती, विशेषकर रात के समय में प्रतिबंधित रहेगी । जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा । जिले में जारी किया गया धारा 144 का आदेश 10 दिसम्बर 2019 तक प्रभावशील रहेगा । आदेश का उल्लंघन करने की दशा में दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी ।